
यूपीपीसीएल का बड़ा फैसला: बैलेंस शून्य होने पर भी नहीं रुकेगी बिजली तीन दिन तक
यूपीपीसीएल ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत और अनुशासन दोनों का तोहफा दिया है। प्रीपेड बिजली व्यवस्था में कनेक्शन लेते समय दी गई जमानत राशि अब बिल में समायोजित कर दी जाएगी। यानी उपभोक्ता जमानत राशि के बराबर बिजली का उपभोग कर सकेंगे। निगम प्रबंधन का दावा है कि यह व्यवस्था उपभोक्ताओं को न केवल पारदर्शी बिलिंग देगी, बल्कि उन्हें छूट और किस्तों में भुगतान की सुविधा भी मिलेगी। लेकिन सावधान – बकाया चुकाने में लापरवाही पर हर रिचार्ज से किस्त कटेगी और ब्याज भी लगेगा।
एक महीने तक नहीं कटेगी बिजली, पर लगातार आएंगे अलर्ट
निगम प्रबंधन ने साफ किया है कि बकाया होने पर भी एक महीने तक बिजली नहीं काटी जाएगी। लेकिन तीन बार मोबाइल पर चेतावनी संदेश जरूर आएंगे – 30% बैलेंस पर, 10% बैलेंस पर और बैलेंस शून्य होते ही। मतलब बिजली कटने से पहले बार-बार चेतावनी मिलेगी।
बकाया पर किस्त और ब्याज दोनों लागू
जिन उपभोक्ताओं पर पहले से बकाया है, उनकी जमानत राशि सबसे पहले पुराने बिल में समायोजित होगी। बकाया होने पर भी एक महीने तक आपूर्ति बाधित नहीं होगी। बिजली काटने से पहले तीन बार मोबाइल पर संदेश भेजा जाएगा। उपभोक्ताओं को पोस्टपेड अवधि का बकाया भुगतान एकमुश्त या किस्तों में विभागीय काउंटर, यूपीपीसीएल स्मार्ट कंज्यूमर मोबाइल एप, वेबसाइट, पेटीएम, जी-पे यूपीआइ और जनसुविधा केंद्रों के माध्यम से करने की सुविधा होगी।
दो प्रतिशत छूट और बैलेंस अलर्ट
स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर उपभोक्ताओं को निर्धारित विद्युत टैरिफ पर दो प्रतिशत छूट मिलेगी। निगम के अनुसार यह बिजली को सस्ता बनाएगा। उपभोक्ताओं को 30 प्रतिशत और 10 प्रतिशत बैलेंस पर अलर्ट संदेश भेजे जाएंगे। शून्य बैलेंस और हर माह की शुरुआत में भी संदेश आएगा।
बकाया समायोजन की नई व्यवस्था
निगम ने स्पष्ट किया है कि यदि उपभोक्ता बकाया का एकमुश्त भुगतान नहीं करते हैं तो हर रिचार्ज पर बकाया राशि स्वतः समायोजित होगी। घरेलू कनेक्शन पर 10 हजार रुपये तक बकाया होने पर रिचार्ज की 10% राशि बकाया में जाएगी, 10-15 हजार रुपये पर 15%, 15-20 हजार रुपये पर 20% और 20 हजार से अधिक पर 25% राशि बकाया में समायोजित होगी। वाणिज्यिक कनेक्शनों पर हर रिचार्ज का 25% बकाया में जाएगा।
बकाया चुकाने में नहीं चलेगी टालमटोल
10 हजार रुपये तक बकाया है तो हर रिचार्ज की 10% राशि सीधे बकाया में जाएगी। 20 हजार से ज्यादा पर 25% तक काट लिया जाएगा। वाणिज्यिक कनेक्शन वालों पर भी 25% की कटौती होगी। यानी बिजली का मजा लेने से पहले बकाया चुकाना अनिवार्य होगा।
कटौती पर विशेष प्रावधान
शाम छह बजे से सुबह आठ बजे तक, सार्वजनिक अवकाश, रविवार और ग्रेस पीरियड के दौरान प्रीपेड कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे। शून्य बैलेंस होने पर भी तीन दिन का इमरजेंसी क्रेडिट समय मिलेगा।
स्मार्ट कंज्यूमर एप पर सारी सुविधा
उपभोक्ता स्मार्ट कंज्यूमर एप पर मासिक, दैनिक और प्रति घंटे की खपत की जानकारी, बकाया राशि, प्रीपेड बैलेंस, मासिक बिल, प्रीपेड विवरण और शिकायत दर्ज कराने की सुविधा पा सकेंगे।
उपभोक्ता-हितैषी कदम
मध्यांचल डिस्कॉम के निदेशक (वाणिज्य) योगेश कुमार ने कहा कि प्रीपेड व्यवस्था उपभोक्ताओं के लिए पारदर्शी, सुविधाजनक और किफायती है। उपभोक्ता अपनी जरूरत के अनुसार बिजली का उपयोग कर सकेंगे जिससे बिजली की बचत भी होगी।