UPPCL MEDIA EXCLUSIVE
बिजली विभाग की विजिलेंस कार्रवाई पर डीएम का बड़ा फैसला
गाजीपुर। बिजली बिल विवाद और उपभोक्ताओं की बढ़ती शिकायतों के बीच जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने बिजली विभाग को सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब 1 से 3 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं के यहां विजिलेंस टीम बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के छापेमारी नहीं कर सकेगी। यह फैसला हाल ही में बिजली बिल से परेशान होकर आत्महत्या करने वाले पान विक्रेता के मामले के बाद लिया गया है। (Ghazipur District)
सूत्रों के अनुसार, जिले में पहले 1 किलोवाट तक के कनेक्शनों की भी विजिलेंस जांच की जा रही थी। कई उपभोक्ताओं ने जांच के दौरान कथित उत्पीड़न और वसूली की शिकायतें भी दर्ज कराई थीं। ऐसे में जिला प्रशासन ने आम उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है।
डीएम ने स्पष्ट किया है कि छोटे घरेलू उपभोक्ताओं के यहां किसी भी प्रकार की जांच या छापेमारी से पहले प्रशासनिक अनुमति आवश्यक होगी। साथ ही बिजली विभाग को उपभोक्ताओं के साथ संवेदनशील व्यवहार अपनाने और नियमों के अनुरूप कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। (Ghazipur District)
प्रमुख बिंदु
- 1 से 3 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं पर विजिलेंस की कार्रवाई सीमित।
- बिना मजिस्ट्रेट अनुमति के छापेमारी नहीं होगी।
- बिजली विभाग को सख्त प्रशासनिक निर्देश।
- उपभोक्ता शिकायतों और हालिया घटनाओं के बाद लिया गया निर्णय।
- आम उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद।
UPPCL MEDIA की नजर इस मामले पर बनी हुई है। यदि आपके क्षेत्र में बिजली विभाग की कार्रवाई, स्मार्ट मीटर, बिलिंग या विजिलेंस से जुड़ी कोई शिकायत है, तो हमें अवश्य भेजें।









