लखनऊ।
उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने LMV-10 श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को लेकर बड़ा और महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जारी निर्देशों के अनुसार अब LMV-10 श्रेणी के सभी उपभोक्ताओं के परिसरों पर 31 दिसंबर 2025 तक शत-प्रतिशत (100%) विद्युत मीटर स्थापित करना अनिवार्य होगा।

UPPCL द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिन उपभोक्ताओं के यहां अब तक विद्युत मीटर स्थापित नहीं हैं, वहां प्राथमिकता के आधार पर मीटर लगाए जाएंगे। विभाग का उद्देश्य सभी उपभोक्ताओं को मीटर आधारित बिलिंग व्यवस्था में लाना है।
मीटर नहीं लगा तो अनुमानित बिल
आदेश में यह भी कहा गया है कि जिन उपभोक्ताओं के यहां किसी कारणवश मीटर स्थापित नहीं हो पाता है, उन्हें अनुमानित (Assumed) खपत के आधार पर बिजली बिल जारी किया जाएगा। मीटर लगने के बाद ही वास्तविक खपत के अनुसार बिलिंग की जाएगी।
अधिकारियों को सख्त निर्देश
UPPCL ने समस्त अधिशासी अभियंताओं, उपखंड अधिकारियों एवं संबंधित कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।
राजस्व पारदर्शिता पर जोर
इस निर्णय से बिजली विभाग को राजस्व हानि रोकने में मदद मिलेगी और उपभोक्ताओं को भी पारदर्शी एवं न्यायसंगत बिलिंग व्यवस्था का लाभ मिलेगा।








