
संभल के सपा सांसद जिया उर्रहमान बर्क के खिलाफ बिजली विभाग वसूली की प्रक्रिया कर सकता है। बिजली चोरी के आरोप में दर्ज एफआईआर के बाद उन पर लगे 1 करोड़ 91 लाख रुपए की वसूली के लिए बिजली विभाग आरसी भेजकर वसूली प्रक्रिया करेगा। 4 जनवरी तक सपा सांसद को उनका पक्ष रखने का समय दिया गया है।
संभल के सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के घर पर बिजली विभाग ने पुलिस फोर्स की मौजूदगी में बीते 17 दिसंबर को दो नए स्मार्ट मीटर लगाए थे। जबकि उनके दोनों पुराने मीटरों को जब्त करते हुए जांच के लिए लैब भेजा गया था।
बीते 19 दिसंबर को बिजली विभाग की टीम ने एक बार फिर पुलिस फोर्स की मौजूदगी में सपा सांसद के घर पर छापेमारी की। उनके बिजली मीटर को चेक करते हुए घर में लगे बिजली उपकरणों को देखा था। जिसके बाद बिजली विभाग की टीम ने सपा सांसद पर बिजली चोरी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। जबकि उन पर निर्धारित लोड से अधिक लोड की बिजली खर्च करने के मामले में 1 करोड़ 91 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था।
विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि बिजली मामले में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को 15 दिन का समय दिया गया है। जो आगामी 4 जनवरी को पूरा हो रहा है। इसलिए 4 जनवरी तक विभाग उनके जवाब का इंतजार कर रहा है। अब देखना है कि वह 4 जनवरी तक क्या साक्ष्य उपलब्ध कराते है? साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने की दशा में उन्होंने बताया कि यदि सपा सांसद साक्ष्य नहीं देते हैं तो ओरिजनल असेसमेंट को फाइनल करेंगे। उसके बाद वसूली की प्रक्रिया होगी। हालांकि पहले सांसद को सेक्शन 3 भेजेंगे। उसके 15 दिन बाद आरसी भेजकर वसूली की जाएगी।
सपा सांसद के पिता मौलाना ममलूकुर्रहमान बर्क के खिलाफ बिजली कर्मचारियों को धमकाने के आरोप में भी मुकदमा दर्ज किया गया था। बीते 26 दिसंबर को सपा सांसद के प्रतिनिधि कासिम जमाल एडवोकेट की मौजूदगी में उनके दोनों जब्त बिजली मीटरों की जांच की गई थी। जिसमें बिजली विभाग ने बिजली चोरी की पुष्टि की थी।
सपा सांसद पर लगे जुर्माने को लेकर अपना पक्ष रखने के लिए बिजली विभाग ने 15 दिन का समय दिया था। 04 जनवरी 2025 को पूरा हो रहा है। हालांकि सपा सांसद की ओर से अभी तक अपना पक्ष नहीं रखा गया है।