
लखनऊ। बिजली चोरी रोकने में नाकाम बिजली कंपनियां अब सख्ती कर रही हैं। अब बिजली मीटर से छेड़छाड़ करने पर उपभोक्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा रही है।
पावर कारपोरेशन ने सभी अधीक्षण अभियन्ता को इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। जिसमें कहा गया है कि यदि कोई उपभोक्ता मीटर से छेड़छाड़ करता पाया जाए, तो एफआईआर दर्ज कराना अनिवार्य होगा।
जानकारों के अनुसार इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में प्रावधान है कि यदि उपभोक्ता मीटर से छेड़छाड़ कर बिजली चोरी करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए, उपभोक्ता के खिलाफ बिजली चोरी का मामला बनाने के साथ-साथ उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करानी होगी।
इसी बीच विभाग ने दिया उपभोक्ताओं को अवसर
लेसा में 01 से 04 किलोवाट के उपभोक्ताओ की बिलिंग के साथ सहायक मीटर रीडिंग एप्प के प्रयोग करने एवं 5 किलोवाट एवं इससे अधिक भार के उपभोक्ताओ की एम.आर.आई. अधारित बिलिंग लागू होने के फलस्वरूप काफी संख्या में विद्युत उपभोक्ताओ के मीटर मे रीडिंग स्टोर होने पर, डिमान्ड अधिक होन, मीटर को टैम्पर कर स्लो किये जाने अथवा मीटर को नो डिस्प्ले किये जाने के मामले पकड़े जा रहे है। ऐसे अपराध में पकड़े गये उपभोक्ताओं के विरूद्ध उनके विरूद्ध भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126/135 के तहत कार्यवाही की जा रही है।
इसी बीच विभाग उपभोक्ता को अवसर दे रही है कि यदि किसी उपभोक्ता ने लालच में अथवा या किसी के बहकावे मे आकर अपने मीटर को स्लो करने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति से मीटर के साथ छेड़छाड़ करवा लिया है यह फिर मीटर के डिस्प्ले को खराब कर दिया है, तो ऐसे विद्युत उपभोक्ता स्वयं इसकी जानकारी स्वतः घोषणा योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता अथवा उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय मे जाकर इसकी लिखित सूचना देकर अपना मीटर बदलवा सकते है। ऐसे उपभोक्ताओं से घोषणा करने की तिथि से 03 पूर्व बिलों को सामान्य टैरिफ के दौगुना पर निर्धारण बिल तैयार कर जमा कराया जाएगा तथा मीटर बदल दिया जाएगा। ऐसे उपभोक्ताओं का नाम-पता गोपनीय रखा जाएगा। यदि उपभोक्ता स्वेच्छा से स्वतः घोषणा योजना के अर्न्तगत राजस्व निर्धारण की धनराशि जाम कर टैम्पर मीटर बदलवा लेता है, तो उसके विरूद्ध विद्युत चोरी की कोई एफआईआर. एवं अन्य कोई कार्यवाही नही की जाएगी ।
यह जानकारी अधीक्षण अभियन्ता विद्युत नगरीय वितरण- मण्डल द्वितीय/नवम् लेसा, टॉस गोमती – द्वितीय इंजीनियर यदुनाथ राम ने दी।