हिमाचल में अब जबरन धर्मांतरण पर 7 साल सजा, बिल को राज्यपाल ने दी मंजूरी

Religious Conservation in Himachal Pradesh: स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन पर किसी प्रकार की रोक नहीं रहेगी. लेकिन इच्छुक व्यक्ति को इसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) के समक्ष एक महीने (Month) पहले देनी होगी.

शिमला. हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में जबरन धर्मांतरण (Religion Conversion) पर रोक लग गई है. जबरन, झांसे से या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करवाना अब कठोर अपराध (Crime) माना जाएगा. ऐसा अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होगा. मानसून सत्र (Monsoon) में धर्म की स्वतंत्रता विधेयक को विधानसभा (Himachal Assembly) से पारित कर राज्यपाल की संस्तुति के लिए भेजा गया था, जिसे राज्यपाल ने मंजूर कर लिया है. राज्यपाल (Himachal Governor) की मंजूरी मिलते ही विधेयक ने कानून का रूप ले लिया है. विधि विभाग ने बुधवार को नए कानून की अधिसूचना जारी कर दी है.

ये है सजा का प्रावधान
नए कानून (New Law) में कई तरह के कठोर प्रावधान किए गए हैं. सामान्य श्रेणी के व्यक्ति का जबरन धर्मपरिवर्तन करते हुए पकड़े जाने पर उसे न्यूनतम एक साल और अधिकतम पांच साल सजा होगी. साथ ही जुर्माना भी भरना होगा. इसी तरह नाबालिग, महिला, एससी या एसटी से संबंधित व्यक्ति का जबरन धर्मपरिवर्तन करवाते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उस स्थिति में न्यूनतम सजा दो साल और अधिकतम सात साल सजा का प्रावधान किया गया है.

धर्म परिवर्तन के लिए शादी मान्य नहीं

धर्म परिवर्तन करने के उद्देश्य से किया गया विवाह भी मान्य नहीं होगा. अक्सर देखने को मिलता है कि कई लोग एक पत्नी होते हुए दूसरी पत्नी रखने के लिए धर्म परिवर्तन करवाते हैं. ज्यादातर सरकारी कर्मचारी ऐसा करते हैं. बहरहाल अब ऐसे विवाह को भी चुनौती दी जा सकेगी. ऐसे मामले फैमिली कोर्ट में सुने जा सकेंगे.

स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन नहीं, लेकिन..
स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन पर किसी प्रकार की रोक नहीं रहेगी. लेकिन इच्छुक व्यक्ति को इसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष एक महीने पहले देनी होगी और घोषणा करनी होगी कि वह बिना डर और प्रलोभन से धर्मपरिवर्तन कर रहा है.

इस कारण लाया गया था बिल
हिमाचल में चंबा, सिरमौर, मंडी और कुल्लू जिले के दुर्गम क्षेत्रों में पहले भी धर्म परिवर्तन की घटनाएं सामने आई हैं. ईसाई मिशनरियों पर प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने के आरोप लगते रहे हैं. ऐसे में सरकार ने ईसाई मिशनरियों पर फोकस करके ही यह कानून बनाया है.

गौरतलब है कि वीरभद्र सिंह सरकार भी धर्मांतरण रोकने वाला कानून ला चुकी है. लेकिन उसमें सजा का प्रावधान कम था. ऐसे में नया कानून धर्मांतरण रोकने में कितना कामयाब होता है यह देखने वाली बात होगी.

  • रिपोर्ट- यूपीपीसीएल मीडिया डेस्क

    हम सब जानते है कि मीडिया संविधान का चौथा स्तंभ के रूप में कार्य करती है। इसके साथ ही हमारा मानना है कि पत्रकार एक विपक्ष का का कार्य करती है। यूपीसीएल मीडिया नामक व्हाट्सप्प ग्रुप की शुरूवात ऊर्जा क्षेत्र के लिए समाचार संकलन का कार्य कर रहे कुछ पत्रकार, जिसमें प्रमुख रूप से अविजित आन्नद, वेद प्रकाश, रवि शर्मा व आकिब शामिल रहे, ने शक्ति भवन, लखनऊ परिसर में किया, उस समय किसी भी प्रकार को यह अंदाजा नहीं था, कि कुछ ही समय में यूपीसीएल मीडिया व्हाट्सप्प गु्रप विभाग में इतना लोक प्रिय हो जायेगा। यूपीसीएल मीडिया व्हाट्सप्प ग्रुप का विभाग में लोकप्रियता को देखते हुए आज यूपीसीएल मीडिया एक व्हाट्सप्प ग्रुप से एक कदम आगे वढ़ाते हुए समाचार क्षेत्र में भी कार्य करना प्रारम्भ किया। यूपीसीएल मीडिया ऊर्जा क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों या कर्त्तव्यों को देखते हुए प्रिंट/वेब संस्करण के रूप में कार्य प्रारम्भ की है। यूपीसीएल मीडिया में हम यही करने की कोशिश कर रहे है और बिना आप सभी के सहयोग के यह संभव नहीं है। अतः मैं गुजारिश करूंगा कि बिजली उपभोक्ता एवं ऊर्जा क्षेत्र के अधिकारीयों के बीच बेहतर सामंजस्य के लिए हमारे साथ शामिल हो। आप सभी को मेरी शुभकामनाएँ !!

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