ऊर्जा मंत्री ने किया ‘बिजली बिल राहत योजना 2025–26’ का शुभारंभ, उपभोक्ताओं को मिलेंगी तीन चरणों में बड़ी राहतें

— लंबित बिल, चोरी प्रकरण व छोटे उपभोक्ताओं को मिलेगा बड़ा लाभ

प्रतापगढ़/लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से शुरू की गई महत्वाकांक्षी ‘बिजली बिल राहत योजना 2025–26’ का औपचारिक शुभारंभ सोमवार 01 दिसंबर को प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने प्रतापगढ़ जनपद के कुंडा तहसील स्थित 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र परिसर में किया। उपकेंद्र पर आयोजित उपभोक्ता कैंप में ऊर्जा मंत्री ने ग्रामीण व शहरी उपभोक्ताओं से सीधे संवाद करते हुए उन्हें योजना के विभिन्न प्रावधानों और लाभों की विस्तृत जानकारी दी।

🔹 छोटे उपभोक्ताओं के लिए बड़ा कदम — LMV-1 व LMV-2 उपभोक्ताओं को विशेष राहत

ऊर्जा मंत्री शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार उपभोक्ताओं के आर्थिक हितों को प्राथमिकता देती है। इसी क्रम में राहत योजना को तीन चरणों में लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत—

  • LMV-1 श्रेणी के अधिकतम 2 kW लोड वाले घरेलू उपभोक्ता

  • LMV-2 श्रेणी के 1 kW भार वाले व्यावसायिक उपभोक्ता

को लंबित बिलों पर विशेष छूट, राजस्व निर्धारण में राहत, तथा बिजली चोरी से जुड़े मामलों के निस्तारण में बड़ी छूट दी जाएगी। योजना का लाभ नैवर-पेड, लंबे समय से अदेय, और अनपेड उपभोक्ताओं को भी मिलेगा।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि यह राहत उन उपभोक्ताओं के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है जो आर्थिक तंगी या तकनीकी जटिलताओं के कारण वर्षों से अपने बिल जमा नहीं कर पा रहे थे।

🔹 बिजली चोरी प्रकरणों में भी राहत — राजस्व निर्धारण में छूट

योजना की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह है कि बिजली चोरी से संबंधित लंबित मामलों में भी राजस्व निर्धारण में छूट प्रदान की जाएगी। इससे हजारों उपभोक्ताओं को निस्तारण का अवसर मिलेगा, वहीं विभाग को वर्षों से फंसा राजस्व वापस प्राप्त होगा।

🔹 तीन चरणों में लागू होगी राहत योजना

ऊर्जा विभाग ने उपभोक्ताओं की सुविधा को देखते हुए योजना को तीन स्पष्ट चरणों में विभाजित किया है—

1. प्रथम चरण : 01 दिसंबर 2025 – 31 दिसंबर 2025

  • उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित किया गया है कि वे पहले चरण में ही अधिकतम लाभ उठाएँ।

  • इस चरण में आवेदन व छूट प्रक्रिया सबसे सरल होगी।

2. द्वितीय चरण : 01 जनवरी 2026 – 31 जनवरी 2026

  • पहले चरण के बाद बचे उपभोक्ताओं को लाभ लेने के लिए दूसरा अवसर।

3. तृतीय चरण : 01 फरवरी 2026 – 28 फरवरी 2026

  • अंतिम मौका, इसके बाद राहत का विकल्प उपलब्ध नहीं रहेगा।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि “सरकार की मंशा यह है कि कोई भी पात्र उपभोक्ता राहत से वंचित न रहे। इसलिए अधिक से अधिक लोग पहले चरण में आवेदन करें।

🔹 शुभारंभ कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि व विभागीय अधिकारी रहे उपस्थित

कुंडा उपकेंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ विद्युत विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे, जिनमें—

  • पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी शंभू कुमार

  • मुख्य अभियंता अशोक कुमार

  • अधीक्षण अभियंता छैल बिहारी

  • उपखण्ड अधिकारी के साथ-साथ अधिशासी अभियन्ता आर के मिश्रा

विशेष रूप से शामिल रहे। अधिकारियों ने कैंप में पहुंचे उपभोक्ताओं को मौके पर ही योजना से संबंधित सहायता प्रदान की और बकाया निस्तारण की प्रक्रिया भी शुरू कराई।

🔹 उपभोक्ता जागरूकता पर विशेष जोर

ऊर्जा मंत्री शर्मा ने बताया कि विभाग ने इस राहत योजना को जनसुलभ बनाने के लिए

  • कैंप,

  • पोस्टर-बैनर,

  • स्थानीय जनसम्पर्क,

  • डिजिटल संचार

जैसे माध्यमों से व्यापक जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि “यह योजना उपभोक्ताओं और विभाग दोनों के लिए लाभकारी साबित होगी — उपभोक्ता राहत पाएंगे और निगम का राजस्व बढ़ेगा।

बिजली बिल राहत योजना 2025–26’ प्रदेश के लाखों घरेलू एवं लघु व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए आर्थिक राहत का बड़ा अवसर है। सरकार का लक्ष्य बकाया बिलों का निस्तारण कर उपभोक्ताओं को परेशानी से मुक्त करना तथा बिजली व्यवस्था को सुचारु रखना है।

  • UPPCL MEDIA

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