
लखनऊ | मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि. की प्रबंध निदेशक रिया केजरीवाल ने आउटसोर्स एजेंसियों के जरिए तैनात कर्मचारियों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स और उच्च स्तर पर प्राप्त शिकायतों के बाद जारी आदेश में कहा गया है—
1️⃣ 33/11 केवी सबस्टेशन और स्विचिंग स्टेशन पर सिर्फ तकनीकी कार्य से जुड़े कर्मचारियों की ही तैनाती होगी।
2️⃣ हेल्पर की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तय की गई है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यकाल 3 वर्ष से अधिक नहीं होगा।
⚡ डेडलाइन – 5 अगस्त 2025 तक सभी अधीक्षण अभियंता (वितरण) अपने क्षेत्र में अनुपालन का प्रमाण पत्र भेजें।
📌 यह पहला मौका नहीं है जब ऐसा आदेश जारी हुआ हो। इससे पहले भी मध्यांचल के पूर्व प्रबंध निदेशक भवानी सिंह और पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष आशीष गोयल इसी तरह के आदेश दे चुके हैं, लेकिन उनका पालन अब तक नहीं हुआ।
❗ ऐसे में सवाल यही है कि—क्या नया आदेश हकीकत में लागू होगा, या फिर फाइलों में ही दबकर रह जाएगा?
📢 आदेश का पालन न करने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई तय है।