
ऊर्जा विभाग के सम्बन्धित विभिन्न शिकायती पत्रों पर शिकायतकर्ता का पक्ष सुने बिना ही विभागीय जांच आख्या भेजे जाने के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए प्राप्त शिकायती पत्रों पर अनिवार्य रूप से शिकायतकर्ता का पक्ष सुन करके तथ्यपरक स्थिति का आंकलन करने के पश्चात् ही आख्या भेजे….
निदेशक का.प्र. एवं प्रशा. मृगांक शेखर दाश भट्टमिश्र के आदेश पत्र के अनुसार उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के नए आदेश की तहत जब भी कोई शिकायती पत्र प्राप्त होता है, तो शिकायतकर्ता को व्यक्तिगत रूप से अवश्य सुना जाये और उनका पक्ष सुनकर ही तथ्यपरक स्थिति का आंकलन करते प्रकरण का निस्तारण कर निस्तारण आख्या प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।
अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या – 798 / चौबीस – 2- 2023 दिनांक 27 अप्रैल, 2023 को जारी पत्र के आदेशानुसार यह आदेश पावर कारपोरेशन के निदेशक का.प्र. एवं प्रशा. मृगांक शेखर दाश भट्टमिश्र द्वारा दिया गया।