UP Power Corporation: उत्तर प्रदेश के करोड़ बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है. उपभोक्ताओं को उनकी जमा की गई सिक्योरिटी पर वर्ष 2023-24 के लिए ब्याज दिया जाएगा. यह ब्याज कितना होगा और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होगी आइए जानें।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के 3.30 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बहुत अच्छी खबर है. दरअसल, बिजली उपभोक्ताओं ने जो सिक्योरिटी राशि जमा करवाई है उस पर वर्ष 2023-24 के लिए ब्याज दिया जाएगा. ब्याज की राशि की बात करें तो यह 6.75 फीसदी की दर से दी जाएगी. ब्याज की धनराशि को कस्टमर के बिजली बिल में जोड़ा जाएगा. मई व जून के बिल में ब्याज की धनराशि कम करके कंपनियों द्वारा बिल बिजली जारी किया जाएगा।
303 करोड़ रुपये के करीब ब्याज
विद्युत अधिनियम-2003 के प्राविधानों के अतर्गत उपभोक्ताओं को हर वर्ष उनकी जमा करवाई गई सिक्योरिटी मनी पर मिलने वाले ब्याज को देना होगा. इस तरह का आदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन की ओर से जारी कर दिया गया है. बिजली कंपनियों के पास उपभोक्ताओं की सिक्योरिटी राशि के तहत 4500 करोड़ रुपये जमा है। जिस पर करीब 303 करोड़ रुपये ब्याज बन रहा है, जिसे बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं को देंगी।
उत्तर प्रदेश के 3.30 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। विद्युत अधिनियम-2003 में दिए गए प्राविधानों के तहत उपभोक्ताओं को प्रत्येक वर्ष उनकी जमा सिक्योरिटी पर मिलने वाले ब्याज को देने का आदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने जारी कर दिया है। उपभोक्ताओं को उनकी जमा सिक्योरिटी पर वर्ष 2023-24 के लिए 6.75 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा। ब्याज की धनराशि उपभोक्ताओं के बिजली बिल में समायोजित की जाएगी। मई और जून के बिल में उपभोक्ताओं को ब्याज की धनराशि कम कर बिल बिजली कंपनियां जारी करेंगी।
उदाहरण – एक किलोवाट के कनेक्शन पर 20 रुपये 25 पैसे मिलेगा ब्याज
यदि किसी उपभोक्ता का कनेक्शन एक किलोवाट का है तो उसकी सिक्योरिटी धनराशि 300 रुपये बिजली कंपनियों के पास जमा है। इस सिक्योरिटी राशि पर उपभोक्ता को करीब 20 रुपये 25 पैसा ब्याज मिलेगा। यह धनराशि उपभोक्ता के बिजली बिल में समायोजित (घटा कर) कर बिल आएगा। इसी प्रकार कनेक्शन भार जितना होगा ब्याज की धनराशि उसी के हिसाब से बढ़ कर मिलेगी।








