
मेसर्स अट्रैक्टिव निर्माण प्राइवेट लिमिटेड को संयोजन हेतु अमराई गांव पावर हाउस से गलत तरीके से .5 डाइवर्सिटी फैक्टर लगाकर आवेदक को लाभ पहुंचाते हुए 3500 किलोवाट का लोड आवंटन दिनांक 1 नवंबर 2021 को किया गया था… उपरोक्त लोड आवंटन की वैधता, जैसा की लोड आवंटन संबंधित कार्यालय ज्ञाप के बिंदु संख्या 18 में दिए गए निर्देशों के अनुसार “निर्धारित अवधि में विद्युत भार का उपयोग न कर पाने के कारण 2 वर्ष की अवधि उपरांत स्वतः निरस्त हो जाता है… ऐसी दशा में दिनांक 31 अक्टूबर 2023 को जारी लोड आवंटन का निश्चित मियाद अवधि उपरांत खत्म हो गया।
उपरोक्त मियाद खत्म होने के पूर्व आवेदक द्वारा छह माह का समय और ले सकता था, लेकिन आवेदक ने ऐसा नहीं किया, इसलिए 2 वर्ष की अवधि उपरांत स्वतः निरस्त हो गया। यही नहीं संशोधित प्राक्कलन (रिवाइज्ड एस्टीमेट) टीसी का मूल्य उपभोक्ता द्वारा निर्धारित 6 माह की समय सीमा निकालने के बाद भी अभी तक जमा नहीं कराया गया… अब नियमानुसार उपरोक्त आवंटित लोड के आधार पर किसी भी प्रकार का संयोजन देना गंभीर अपराध होगा।
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भ्रष्टाचारियों ने लोड आवंटन वैधता तिथि समाप्त होने के उपरान्त अट्रैक्टिव निर्माण प्राइवेट लिमिटेड को संयोजन देने का रास्ता किया साफ
https://uppclmedia.in/breaking/26170
लोड आवंटन की वैधता अवधि खत्म होने के बाद भी यदि जिम्मेदार उपरोक्त परिसर को ऊर्जाकृत करते हैं…. तो कृपया जवाब दे…..
# तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता द्वारा 5 एमवीए परिवर्तक (ट्रांसफार्मर) लगाकर कनेक्शन निगर्त करने की संस्तुत के बाद भी अट्रैक्टिव निर्माण प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बिना पावर परिवर्तन स्थापित करें ओवरलोड उपकेंद्र अमराई गांव से कैसे ऊर्जाकृत किया जा सकता है?
# तत्कालीन अधिक्षण अभियन्ता की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त गलत एस्टीमेट को 5 एमवीए पावर परिवर्तन के साथ पुनः संशोधित प्राक्कलन (रिवाइज्ड एस्टीमेट) आवेदक को उपलब्ध कराया गया, किंतु निर्धारित छह माह की अवधि तो दूर की बात, आज तक आवेदक द्वारा संशोधित प्राक्कलन (रिवाइज्ड एस्टीमेट) राशि जमा नहीं कराया गया, फिर भी उत्तर प्रदेश विघुत प्रदाय संहिता -2005 के किस अनुन्छेद के तहत अट्रैक्टिव निर्माण प्राइवेट लिमिटेड को ऊर्जाकृत करने का प्रयास किया जा रहा है।
# अट्रैक्टिव निर्माण प्राइवेट लिमिटेड को निर्गत रिवाइस टीसी, साथ ही निर्गत लोड की समयावधि समाप्त हो चुकी है, ऐसी दशा में प्रस्वावित ऊर्जाकृत परिसर की पुनः लोड की गणना किए बगैर विभाग उत्तर प्रदेश विघुत प्रदाय संहिता -2005 के किस अनुन्छेद के तहत ऊर्जाकृत करने का पहल कर रहा है।
# लोड निर्गत रिपोर्ट में तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता राजेश कुमार द्वारा प्रस्तावित भार एक अतिरिक्त 5 एमवीए परिवर्तक (ट्रांसफार्मर) लगाकर ऊर्जाकृत करने की संस्तुत की गई थी, फिर भी उपभोक्ता को बिना 5 एमवीए परिवर्तक लगाये विघुत प्रदाय संहिता -2005 के किस अनुन्छेद के तहत लाभ पहुंचाया जा रहा है।