
बहराइच। सूचना देने में लगातार हीलाहवाली बरतने के आरोप में राज्य सूचना आयुक्त ने अधिशासी अभियंता विद्युत बहराइच के खिलाफ अर्थदंड से दंडित करने की कार्रवाई की है। सूचना आयुक्त ने आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा मांगी सूचना उपलब्ध न कराने के मामले को गंभीर बताते हुए अधिशासी अभियंता विद्युत पर 25 हजार का जुर्माना ठोंकते हुए जुर्माने की धनराशि उनके वेतन से वसूलने को लेकर प्रदेश के प्रमुख सचिव ऊर्जा को आदेश की कापी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है।
क्या है पूरा मामला
शहर के आरटीआई कार्यकर्ता रोशनलाल नाविक ने जनसूचना अधिकार के तहत 21 जनवरी 2021 को शहर के एक्सईएन शैलेंद्र कुमार से शहर के शमसान घाट से त्रिमुहानी संगम स्थल व श्रीहनुमान मंदिर के पंहुच मार्ग बिजली व्यवस्था से संबंधित छह बिंदुओ पर सूचनाएं मांगी थी।
मामले में अधिशासी अभियंता विद्युत ने आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा मांगी गई सूचनाओं को उपलब्ध नहीं कराया। मामले में आरटीआई कार्यकर्ता ने इसकी शिकायत राज्य सूचना आयुक्त सुभाषचंद्र सिंह की कोर्ट पर किया था।
पत्रावली पर सुनवाई करते हुए सूचना आयुक्त ने एक्सईएन को कोर्ट पर उपस्थित होकर सूचनाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। लेकिन अधिशासी अभियंता द्वारा न ही सूचनाएं उपलब्ध कराई गई और न ही कोर्ट पर ही उपस्थित हुए। जिसको संज्ञान में लेते हुए राज्य सूचना आयुक्त की कोर्ट ने अधिशासी अभियंता के खिलाफ अर्थदंड की कार्रवाई करते हुए 25 हजार का जुर्माना लगाया है।
सूचना आयुक्त ने मामले में प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव ऊर्जा को निर्णय की प्रति भेजने का निर्देश देते हुए आरोपित की गई अर्थदंड की धनराशि की वसूली तीन समान किश्तों में अधिशासी अभियंता के वेतन से कराने व इसकी अख्या आयोग को अवगत कराने को कहा है।
इसके पूर्व भी कई अधिशासी अभियंता पर लग चुका है अर्थदण्ड
जनपद गाजियाबाद में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत संतोषजनक सूचना उपलब्ध न कराने के कारण अपीलकर्ता हरि सिंह राणा की अपील पर मांगी गई जानकारी उपलब्ध न कराने पर राज्य सूचना आयुक्त ने विद्युत नगरीय वितरण खंड षष्ठम के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।
इसके अतिरिक्त आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष व ऑल इंडिया क्राइम एंड करप्शन प्रिवेंशन आर्गेनाइजेशन के उप प्रदेश प्रभारी संजीव कौशिक द्वारा विद्युत विभाग से बिजली के मीटर में लगी हुई एलईडी लाइट के जलने के बारे में सूचनाएं मांगी थीं, जिसमें मीटर में जलने वाली एलईडी लाइट कितने यूनिट बिजली की खपत करती है। इससे दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को कुल कितने रुपये की आमदनी हुई …. के संबंध में सूचनाएं मांगी थीं, लेकिन विभाग के अधिकारी एक दूसरे को आरटीआई पत्र को ट्रांसफर करते रहे। लेकिन कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई, जिसकी शिकायत पर उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के राज्य सूचना आयुक्त अजय उप्रेती ने आरटीआई पर जवाब न देने पर विद्युत अभियंता पर 25 हजार रुपया जुर्माना लगाया था।
इसके अतिरिक्त जनपद अलीगढ़ में उपभोक्ता दीपक के जन्म से पहले उसके नाम पर जारी बिजली कनेक्शन को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब विभागीय अधिकारी सालभर बाद भी नहीं देने पर उपभोक्ता दीपक की अपील पर नाराज राज्य सूचना आयुक्त सैयद हैदर अब्बास रिजवी ने 17 नवंबर को पर्याप्त समय होने के बावजूद वांछित सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराने पर अधिशासी अभियंता के वेतन से 25 हजार रुपये जुर्माना वसूलने के आदेश डीएम व कोषाधिकारी को दिए हैं।