चिन्मयानंद केस: पीड़िता को हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत, 29 नवम्बर को होगी अगली सुनवाई

चिन्मयानंद (Chinmayanand) का वीडियो (Video) बनाकर उनसे पांच करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में पीड़ित छात्रा (Student) भी जेल में है. वहीं चिन्मयानंद की जमानत अर्जी (Bail Application) पर 8 नवंबर को हाईकोर्ट सुनवाई करेगा.

प्रयागराज. पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद (Swami Chinmayanand) पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली एलएलएम (LLM) की छात्रा (Student) को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से कोई राहत नहीं मिली है. हाईकोर्ट ने पीड़ित छात्रा की जमानत अर्जी (Bail Appilcation) पर सुनवाई 29 नवम्बर तक टाल दी है. अदालत (Court) से कोई फौरी राहत नहीं मिलने की वजह से पीड़िता को अब अगली सुनवाई तक जेल में ही रहना होगा.

जमानत पर रिहा किए जाने की मांग
हाईकोर्ट में बुधवार को पीड़ित छात्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई. जिसमें उनके वकीलों ने उन्हें निर्दोष बताते हुए जमानत पर रिहा किए जाने की मांग की, लेकिन राज्य सरकार की ओर से आपत्ति दर्ज कराने के बाद अदालत ने राज्य सरकार को अपना जवाब दाखिल करने की मोहलत दे दी है. राज्य सरकार को अब अगली सुनवाई से पहले अपना जवाब दाखिल करना होगा.

अगली सुनवाई के लिए 29 नवम्बर की तारीख तय
वहीं सुनवाई के दौरान यौन शोषण के आरोपी स्वामी चिन्मयानंद की ओर से भी उनके वकील ने अदालत में अपना जवाब दाखिल किया. जस्टिस मंजू रानी चौहान की एकल पीठ में मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 29 नवम्बर की तारीख तय की है.

बता दें कि स्वामी चिन्मयानंद का वीडियो बनाकर उनसे पांच करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में पीड़ित छात्रा भी जेल में है. वहीं चिन्मयानंद की जमानत अर्जी पर 8 नवंबर को हाईकोर्ट सुनवाई करेगा. जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसआईटी जांच की मानीटरिंग कर रही डिवीजन बेंच में 28 नवम्बर को मामले की सुनवाई की डेट लगी है.

  • रिपोर्ट- यूपीपीसीएल मीडिया डेस्क

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