
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है. उन्हें अब बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दीपावली से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार द्वारा शासनादेश भी जारी कर दिया गया है. इसमें बताया गया है कि राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्यप्रभारित कर्मचारियों तथा यू०जी०सी० वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को महंगाई 01 जुलाई, 2024 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान मिलेगा यूपी सरकार के कर्मचारियों को अब 1 जुलाई 2024 से 53 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा।
शासनादेश में कहा गया है कि इस आदेश द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर, 2024 से देय धनराशि का भुगतान माह के नियमित वेतन के साथ दिनांक 30.10.2024 को नकद किया जायेगा. इस आदेश द्वारा स्वीकृत दरों पर महंगाई भत्ते की दिनांक 01 जुलाई, 2024 से दिनांक 30 सितम्बर, 2024 तक की देय अवशेष धनराशि अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में, अवशेष धनराशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती करते हुए वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-2/2023/जी-2-256 (1)/दस-2023, दिनांक 21-03-2023 में निर्धारित सीमा के अधीन जमा की जायेगी।
आदेश में कहा गया है कि इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा अवशेष धनराशि दिनांक 01 अक्टूबर, 2025 तक सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उन मामलों को छोड़कर जिनमें भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत अन्तिम प्रत्याहरण (थ्पदंस ॅपजीकतूंंस) देय हो जाये, उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा. यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं हैं, तो उक्त अवशेष धनराशि उसके पब्लिक प्रोविडेन्ट फन्ड (पी०पी०एफ०) में जमा करायी जायेगी अथवा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में प्रदान की जायेगी परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो तो उसे नकद दी जायेगी।
शासनादेश में और क्या है?
आदेश के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन०पी०एस०) से आच्छादित अधिकारियों/कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दिनांक 01 जुलाई, 2024 से दिनांक 30 सितम्बर, 2024 तक की अवशेष राशि के 10 प्रतिशत के बराबर राशि कर्मचारियों के टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जायेगी तथा राज्य सरकार/नियोक्ता द्वारा उक्त अवशेष धनराशि के 14 प्रतिशत के बराबर अंशदान टियर-1 पेंशन खाते में जमा किया जायेगा. उक्त अवशेष की 90 प्रतिशत धनराशि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के पब्लिक प्रोविडेन्ट फन्ड (पी०पी०एफ०) में जमा करायी जायेगी अथवा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में प्रदान की जायेगी परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो तो उसे नकद दी जायेगी।
योगी सरकार द्वारा जारी शासनादेश में कहा गया है कि जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गयी हों अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु प्राप्त कर दिनांक 01 जुलाई, 2024 से शासनादेश निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गये हों अथवा 06 माह के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको देय महंगाई भत्ते के बकाये की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।