दुर्गा पंडाल सजाने के लिए समितियों को लेना पड़ेगा बिजली की अस्थाई कनेक्शन

महराजगंज जिला में मां दुर्गा पंडालों के लिए अस्थाई बिजली कनेक्शन लेने में समितियों की लापरवाही से बिजली चोरी का खतरा बढ़ गया है। बिना कनेक्शन के बिजली का उपयोग करने पर जुर्माना और केस दर्ज होगा।

महराजगंज। बिना कनेक्शन के मां दुर्गा पंडाल में बिजली उपयोग करना समितियों पर भारी पड़ सकता है। अस्थाई कनेक्शन नहीं लेने पर बिजली चोरी का केस दर्ज होने के साथ ही जुर्माना भरना पड़ेगा। इतना ही नहीं बिजली से हादसा होने पर मुआवजा भी नहीं मिलेगा।

मिली जानकारी के अनुसार जिले में 1261 मां दुर्गा पांडाल बन रहे हैं। इसे लेकर समितियों ने तैयारी तेज कर दी हैं। लेकिन पंडाल को रोशन करने के लिए बिजली कनेक्शन के लिए किसी समिति ने अब तक आवेदन नहीं किया है। ऐसे में बिजली चोरी की आशंका अधिक हो गई है। विभाग इसे लेकर सख्त हो गया है। चेकिंग के लिए अवर अभियंता के नेतृत्व में टीम का गठन किया है। विजलेंस टीम के साथ टीम चेकिंग करेगी। चेकिंग में बिना कनेक्शन के पंडाल में बिजली का प्रयोग करते मिलने पर समिति के खिलाफ केस दर्ज कराएगा। इसके अलावा जुर्माना वसूल करेगी।

अधिशासी अभियन्ता के यहां से समिति ले सकेगी अस्थाई बिजली कनेक्शन
समितियों को बिजली की अस्थाई कनेक्शन लेने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। समिति को सीधे संबंधित खंड के विद्युत अधिकारी अधिशासी अभियन्ता के पास अस्थाई कनेक्शन के लिए आवेदन करना है। आवेदन के साथ शुल्क जमा करते ही तत्काल अस्थाई कनेक्शन जारी हो जाएगा।

आवेदन के साथ कनेक्शन शुल्क करना है जमा
समितियों को अस्थाई बिजली कनेक्शन लेने के लिए आवेदन के साथ शुल्क जमा करना है। एकमुश्त शुल्क जमा करने पर ही समिति के नाम से अस्थाई बिजली कनेक्शन मिलेगा।

दो किलोवाट कनेक्शन पर देना होगा करीब साढ़े छह हजार
बिजली विभाग समितियों को दो किलोवाट बिजली कनेक्शन तीन दिन के लिए जारी करेगा। इन तीन दिन के लिए समिति को करीब छह हजार 500 रुपये बिजली बिल जमा करना है।

अस्थाई कनेक्शन पर भी लगेगा बिजली मीटर
अस्थाई कनेक्शन जारी करने के साथ ही विभाग पंडाल में मीटर लगाएगा। मीटर में बिजली खपत के हिसाब से बिल का भुगतान करना है।

एनओसी नहीं मिलने पर नहीं मिलेगा क्लेम का मुआवजा
बिजली क्लेम का मुआवजा लेने के लिए समिति के पास सुरक्षा निदेशालय मोहद्दीपुर से जारी एनओसी लेना जरूरी है। एनओसी प्रमाण पत्र रहने पर ही पंडाल में बिजली से हादसा होने पर समिति क्लेम कर सकती है। क्लेम पर विभाग मुआवजा देगा। लेकिन एनओसी नहीं रहने पर क्लेम पर मुआवजा नहीं मिलेगा।

इंजीनियर वाईपी सिंह, अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल महराजगंज के अनुसार समितियों को कार्रवाई से बचने के लिए अस्थाई कनेक्शन ले लेना चाहिए। अब तक किसी समिति ने अस्थाई बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन नहीं किया है। विजलेंस के नेतृत्व में बिजली टीम चेकिंग करेगी। बिना कनेक्शन के बिजली प्रयोग करते मिलने पर संबंधित समिति के खिलाफ कार्रवाई तय है।

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