
विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ एवं विद्युत मज़दूर संयुक्त मोर्चा द्वारा आगामी 20 फरवरी को प्रत्येक ज़िला/परियोजना पर सत्याग्रह एवं सभा तथा 27 फरवरी को शक्ति भवन, मुख्यालय पर सत्याग्रह किए जाने से घबराकर आनन फानन में अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) द्वारा शासनादेश जारी कर किसी भी प्रकार का कार्य बहिष्कार, रैली, आदि करना न केवल अनुचित अपितु अवैधानिक करार दे दिया, ऐसी दशा में कार्मिकों द्वारा आंदोलन में भाग लेने पर उनकी सेवा समाप्त करने धमकी दी है।
अपर मुख्य सचिव ऊर्जा में पत्र संख्या-2548/24-पी-2-2023-1(121)/04 दिनांक- 18/01/2024 द्वारा एक शासनादेश जारी करते हुए ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न निगमों में उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (उ०प्र० अधिनियम सं०-30 सन 1966) की धारा (03) की उपधारा (08) के अंतर्गत 06 माह हेतु हड़ताल निषिद्ध किए जाने के आदेश निर्गत किए गए हैं, जिसके अंतर्गत कार्य बहिष्कार, रैली, आदि करना न केवल अनुचित अपितु अवैधानिक करार दे दिया। इस बाबत में निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०) ने उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड के पत्र सं- 736-औ०सं०/202402 (यू०) ए०एस० / 24 दिनांक- 17/02/2024 के द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित कर दिया कि कोई भी आउटसोर्स श्रमिक सत्याग्रह एवं सभा में भाग न ले, अन्यथा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी।
उक्त आदेशों के अनुपालन में ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल) के अन्तर्गत विद्युत वितरण मण्डल- हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, अम्बेडकरनगर, गौरीगंज, बाराबंकी, सुल्तानपुर, बरेली ग्रामीण, बरेली नगरीय, पीलीभीत, बदायूं, शाहजहांपुर में कार्यरत सभी अनुबंधित संविदा/निविदा कर्मियों को परिपत्र जारी कर आदेशित किया कि निर्देशित किया जाता है वे अपने-अपने कार्यस्थल पर ससमय उपस्थित रहें और कारपोरेशन के प्रति पूरी निष्ठा से अपने दायित्वों का पालन करें। कोई भी संविदा/निविदा कर्मी निगम के विपरीत किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन, कार्य बहिष्कार, या विभागीय हितों के विरूद्ध कोई कार्य नहीं करेगा। यदि कोई भी संविदा/निविदा कर्मी किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्य करते हुए या निगम के निर्देश के विपरीत कार्य करते हुए पाया जाएगा तो उसे तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया जाएगा एवं उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
दसकि साथ ही बेसिल ने अपने समस्त प्रोजेक्ट मैनेजर एवं क्षेत्रीय पर्यवेक्षक निर्देशित भी किया कि किसी भी उपकेन्द्र पर विद्युत आपूर्ति बाधित न हो तथा सुनिश्चित करें कि अनुरक्षण एवं परिचालन का कार्य सुचारु रूप से कार्यान्वित रहे एवं साथ ही जिन कार्मिकों द्वारा आंदोलन में भाग लिया जाता है उनकी सेवा समाप्त करने हेतु उक्त की सूचना तत्काल संबंधित कार्यालय एवं बेसिल कार्यालय को प्रेषित करें।