गोंडा । बिल में छूट न देने और जमा राशि का समायोजन न करने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने फैसला सुनाया है। उपभोक्ता फोरम डेढ़ माह में प्रकरण की जांच और क्षतिपूर्ति के रूप में आठ हजार रुपये अदा करने का आदेश विद्युत विभाग को दिया है। फोरम ने मानसिक व आर्थिक क्षति के लिए पांच हजार और वाद खर्च के लिए तीन हजार रुपये परिवादी को अदा करने का आदेश दिया है।
सदर तहसील क्षेत्र के ग्राम उज्जैनी कला (याकूबगंज) निवासी इलियास खां ने अधिवक्ता अभिनव कुमार यादव के माध्यम से अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड चतुर्थ मनकापुर के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया था।
इसमें बताया था कि 22 मार्च 2019 को एक मुश्त समाधान योजना के तहत बिल में छूट के साथ उसने अवर अभियंता अजमत अली को 24 हजार रुपये का भुगतान किया था, लेकिन उन्होंने न तो कोई रसीद दी और न ही बिल में राशि का समायोजन कराया। इस बीच विभाग की ओर से चार जून 2020 को 69400 रुपये का बिल भेज दिया गया।
विभाग की ओर से कोई जवाब न आने पर एकपक्षीय सुनवाई कर फोरम के अध्यक्ष रामानंद, सदस्य सुभाष सिंह व मंजू रावत ने फैसला सुनाया।








