
फर्रुखाबाद। सीजेएम कोर्ट में कायमगंज विद्युत वितरण खंड के अधिशासी अभियंता संजीव कुमार, उपखंड अधिकारी मोहम्मद शमीम अंसारी, बरझाला फीडर के नेत्रपाल, लाइनमैन अनिरुद्ध उर्फ बबलू के खिलाफ याचिका दायर की गयी है।
अपनी अर्जी में पपड़ी खुर्द बुजुर्ग के कृपाल सिंह ने कहा कि उसके खेत में छोटी तीन हार्स पावर की समर है, जिसे वह अपने जनरेटर से चलाकर खेत की सिंचाई करता है। उसके नाम से न तो बिजली नलकूप कनेक्शन है और न ही मीटर लगा है।
अधिशासी अभियंता कायमगंज की ओर से 25 मई 2022 को एक नोटिस दिया गया, जिसमें अवगत कराया गया कि 19 मई 2022 को प्रवर्तन दल की ओर से जांच की गयी जिसमें परिसर/बिजली मीटर में बिजली चोरी, अनियमितता पायी गयी। चेकिंग रिपोर्ट के आधार पर जुर्माना 1 लाख 35 हजार 909 रुपया निर्धारित किया गया। इसको लेकर 7 जून 2022 को साक्ष्यों के साथ उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया तब उसने खंडीय कार्यालय में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रधान की संस्तुति और गांव के लोगों के हस्ताक्षर कराकर अपना शपथ पत्र, जनरेटर क्रय की रसीद दाखिल की। उसका कहना है कि बिजली चोरी फर्जी लगायी गयी है। लेकिन बिजली निगम ने आज तक कोई सुनवाई नहीं की।