
लखनऊ। मुंशीपुलिया खण्ड के अन्तर्गत कम खपत/संदिग्ध खपत वाले उपभोक्ताओं की जांच वितरण एवं मीटर खण्ड की संयुक्त टीम द्वारा किया गया।
मयूर रेजेडेन्सी, फरीदी नगर में उपभोक्ता जिनका स्वीकृत भार 04 केवी है, के मीटर की मौके पर ब्राट – इन करने पर मीटर की सीटी० को शार्ट करके मीटर को स्लो किया गया पाया गया। इसी प्रकार से 12 / 597, इन्दिरानगर, लखनऊ में जांच के दौरान उपभोक्ता के द्वारा मीटर में शंट लगाकर टैम्पर्ड किया गया पाया गया। इसी मोहल्ले में एक अन्य मीटर की टैम्पर्ड करते हुए नो डिस्प्ले किया पाया गया इन सभी उपभोक्ताओं के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई ।
इस संदर्भ में अधीक्षण अभियन्ता इंदिरा नगर इंजीनियर यदुनाथ राम ने बताया कि ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने स्वयं अथवा किसी के बहकावे में आकर मीटर के साथ छेड़-छाड़ कर (Tamperings), मीटर स्लो कर दिया गया है, उन्हें अवगत कराना है कि मीटर टैम्परिंग की स्वतः घोषणा सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता से कर सकते है । ऐसा करने पर उपभोक्ता के खिलाफ कोई एफआईआर सम्बन्धी कार्यवाही नहीं की जायेगी तथा राजस्व निर्धारण में भी मात्र 03 माह की अवधि के लिए की जायेगी।