जैसा कि विदित है उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या – 154 – अ0प्र0 (23) / पाकालि / 2024 दिनांक 24.08.2024 द्वारा 40 अधिशासी अभियन्ताओं की अधीक्षण अभियन्ता के पद पर ऑन सीट प्रोन्नितियाँ की गयी हैं। प्रोन्नति से पूर्व लगभग 5 अधिशासी अभियन्ताओं को अर्हकारी सेवा पूर्ण न होने एवं विभागीय चयन समिति को उपरोक्त अधिशासी अभियन्ताओं के बिषय में गलत सूचना प्रस्तुत करके प्रोन्नति आदेश निर्गत किये गये थे।
मामला प्रकाश में आने के उपरान्त अधिशासी अभियन्ता एवं उप सचिव- पावर कारपोरेशन इंजीनियर प्रशान्त कुमार को विभागीय कार्यों सम्बन्धित उत्तरदायित्वों को सही तरीके से पालन न करने के आरोप में उ0प्र0 सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956 के नियमों के उल्लंघन मानते हुए उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक पंकज कुमार ने अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया। बताते चले कि इंजीनियर प्रशान्त कुमार अपने निलम्बन अवधि के दौरान निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासनिक), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा से सम्बद्ध रहेंगे । अधिशाषी अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता का पीरियड 14 वर्ष पूर्ण होना चाहिए था, जो कि इन अधिकारियों का नही हुआ। पदोन्नति में आवश्यक अर्ह अवधि मे शिथिलता का अनुमोदन अध्यक्ष महोदय ने नहीं दिया था, इसलिए गलत ढंग से प्रमोशन हुआ था
बताते चले कि बीते 24 अगस्त को पावर कारपोरेशन ने अधिशासी अभियन्ता से अधीक्षण अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति सम्बन्धी आदेश जारी किया था, जिसमें इंजीनियर अजय कुमार सिन्हा, नन्द किशोर. मदन लालत, प्रतीश प्रांजल, तथा रजनीश कुमार को अधिशासी अभियन्ता से अधीक्षण अभियन्ता के पद पर की गयी प्रोन्नति आदेश को निरस्त कर जॉच बैठा दी थी।