
मथुरा जोन में एक बिजली अधिकारी ने नियम विरुद्ध बिल संशोधन कर विभाग को 19 लाख रुपये से अधिक की राजस्व की क्षति पहुंचाई। कारोबारी का बिल करीब एक करोड़ के आसपास का बताया गया। मामला कोर्ट में भी चल रहा है। पूर्व में जांच के लिए गठित समिति द्वारा अपनी आख्या प्रस्तुत की गई। इसमें दिए गए निष्कर्ष के अनुसार संबंधित अधिकारी द्वारा नियम विरूद्ध समायोजन कर बिल संशोधन किए गए। इससे निगम को 19 लाख से अधिक राजस्व की क्षति हुई है।
जांच रिपोर्ट आने के बाद दक्षिणांचल प्रबन्ध निदेशक अमित किशोर ने निदेशक कार्मिक प्रबंधन को निर्देशित किया कि इस कार्य के लिए उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। विभागीय नियमानुसार दोषी अधिकारी पर विविध अग्रिम डालकर राजस्व क्षति की वसूली की जाए।
प्रबन्ध निदेशक के आदेश पर निदेशक ने मुख्य अभियंता को भी निर्देश दिए हैं। जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट मुख्यालय को सौंप दी है। इसमें मुख्यालय के अधिकारी भी शामिल थे। रिपोर्ट के आधार पर प्रबन्ध निदेशक द्वारा कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस मामले की फिर से जांच होगी।