दो महीने तक बिजली बिल नहीं मिलने पर मिलेगा 500 रुपए जुर्माना, नए नियमों में प्रावधान

उत्तर प्रदेश में मुआवजा कानून को शत प्रतिशत लागू करने की मांग काफी समय से की जाती रही है, जिसको देखते हुए मुआवजे का प्रावधान पहली बार नई विद्युत संहिता में किया गया है। जिसके तहत आपके यहां अगर बिजली कनेक्शन लेने के बाद दो महीने तक बिल नहीं मिलता तो विभाग को हर महीने पांच सौ रुपए जुमाना देगा। इस तरह का मुआवजे का प्रावधान पहली बार नई विद्युत संहिता में किया गया है।

बिजली कनेक्शन लेने के बाद दो बिलिंग चक्र तक उपभोक्ता को बिल न दिए जाने पर प्रति बिलिंग चक्र 500 रुपये के हिसाब से मुआवजे का प्रावधान है। राजधानी लखनऊ में 46 किलोवाट के बिजली कनेक्शन धारक को एक साल तक बिजली बिल न दिए जाने का मामला सामने आने के बाद यह बात उपभोक्ता परिषद ने कही है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है कि बिजली कंपनियों में इतनी सघन मॉनिटरिंग के बाद भी इस प्रकार बरती जा रही उदासीनता पर पावर कॉरपोरेशन को गंभीरता से विचार करना चाहिए।

मुआवजा कानून को शत प्रतिशत लागू किए जाने की मांग की गई है ताकि उपभोक्ताओं की हर समस्या का समाधान तय समय में हो सके और इसके उल्लंघन पर मुआवजा मिल सके। उन्होंने कहा कि लखनऊ की तरह प्रदेश भर में ऐसे तमाम उपभोक्ता हैं, जिन्हें कनेक्शन लेने के बाद बिल जारी नहीं किए जाते। वे दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं।

परिषद अध्यक्ष ने कहा कि विद्युत वितरण संहिता- 2005 की धारा 7.7.2 (डी) में यह प्रावधान है कि यदि किसी भी विद्युत उपभोक्ता को बिजली कनेक्शन प्रदान करने की तारीख से दो बिलिंग चक्र के अंतर्गत प्रथम बिल निर्गत नहीं किया जाता तो विलंब के प्रत्येक बिल चक्र के लिए उपभोक्ता को 500 रुपये का मुआवजा देना पड़ेगा। ऐसे मामलों की त्रैमासिक रिपोर्ट भी बिजली कंपनयों को नियामक आयोग को सौंपनी होगी।

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    सर्वप्रथम आप का यूपीपीसीएल मीडिया में स्वागत है.... बहुत बार बिजली उपभोक्ताओं को कई परेशानियां आती है. ऐसे में बार-बार बोलने एवं निवेदन करने के बाद भी उस समस्या का निराकरण नहीं किया जाता है, ऐसे स्थिति में हम बिजली विभाग की शिकायत कर सकते है. जैसे-बिजली बिल संबंधी शिकायत, नई कनेक्शन संबंधी शिकायत, कनेक्शन परिवर्तन संबंधी शिकायत या मीटर संबंधी शिकायत, आपको इलेक्ट्रिसिटी से सम्बंधित कोई भी परेशानी आ रही और उसका निराकरण बिजली विभाग नहीं कर रहा हो तब उसकी शिकायत आप कर सकते है. बिजली उपभोक्ताओं को अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, बिल या इससे संबंधित किसी भी तरह की समस्या आती है और आवेदन करने के बाद भी निराकरण नहीं किया जाता है या सर्विस खराब है तब आप उसकी शिकायत कर सकते है. इसके लिए आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर 8400041490 पर आपको शिकायत करने की सुविधा दी गई है.... जय हिन्द! जय भारत!!

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