भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का पहलः 250 मीटर तक के दायरे में बिजली कनेक्शन के लिए नहीं चाहिए होगा एस्टीमेट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन कन्नेशन के नाम पर वसूली एवं उत्पीड़न को देख्ते हुए अब भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का पहल कर रहा है, जिसके अनुसार यदि आपके परिसर के आसपास 250 मीटर के दायरे में कोई बिजली का पोल नहीं है तब भी कनेक्शन के लिए अब भागदौड़ नहीं करनी होगी।

पावर कारपोरेशन प्रबंधन बिजली के पोल से 250 मीटर तक की दूरी के लिए एस्टीमेट बनवाने के झंझट को खत्म कर रहा है। ऐसे में घर बैठे आनलाइन आवेदन संग तय धनराशि जमा करने पर आपको कनेक्शन मिल जाएगा। दरअसल, अभी पोल से 40 मीटर तक की दूरी के घर-दुकान होने पर कनेक्शन के मामले मे ही एस्टीमेट बनवाने की आवश्यक्ता नहीं होती है। इसके लिए तय धनराशि जमा करने पर कनेक्शन मिल जाता है लेकिन 40 मीटर से दूर वाले कनेक्शन के लिए एस्टीमेट बनवाना पड़ता है। कई बार मनमाने तौर पर एस्टीमेट बनाकर कनेक्शन चाहने वाले का उत्पीड़न किया जाता है।

बताते चले कि पावर कारपोरेशन ने घरेलू और वाणिज्यिक सहित सभी तरह के नए कनेक्शन की दर बढ़ाने की तैयारी कर ली है। पावर कारपोरेशन ने विद्युत नियामक आयोग में दर बढ़ाने की फाइल प्रस्तुत कर दी है, यदि यह प्रस्ताव मंजूर हुआ तो नया कनेक्शन लेना करीब 100 प्रतिशत तक महंगा हो सकता है।

बताते चले कि केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंस्यूमर रूल 2020 की धारा 4 के तहत विद्युतीकृत क्षेत्र के लिए 150 किलोवाट तक के विद्युत उपभोक्ताओं के कनेक्शन चार्ज को फिक्स करने का कानून बनाया है। इसके तहत बनने वाली नई कॉस्ट बुक में उसे शामिल करने के लिए विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों व पावर कॉरपोरेशन से प्रस्ताव मांगा है। पावर कारपोरेशन ने नियामक आयोग में दाखिल प्रस्ताव में आने वाले समय में प्रदेश के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के नए कनेक्शन की दरों में 100 प्रतिशत तक वृद्धि होने का प्रस्ताव रखा है। विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी कार्ड बुक के तहत 40 मीटर की परिधि में विद्युतीकृत एरिया में विद्युत उपभोक्ता को कॉस्ट डाटा बुक के तहत प्रोसेसिंग फीस सिक्योरिटी डिपाजिट, लाइन चार्ज, मीटर कास्ट को कॉस्ट डाटा बुक के आधार पर एस्टीमेट दिया जाता है।

नए प्रस्ताव में यह हुई है बढ़ोत्तरी
पावर कारपोरेशन के नए प्रस्ताव में अप टू 100 मीटर तक लाइन चार्ज जो प्रस्तावित किया, उसमें एक किलोवाट से 2 किलोवाट तक 1500 रुपया चार्ज रखा है, जो अभी तक केवल 150 रुपया था। साथ ही 3 से 4 किलोवाट का 3500 रखा है, अभी तक केवल 398 था। इसी तरह 5 से 10 किलो वाट का 10000 रुपया, जो अभी तक केवल 2036 था। इसी प्रकार आगे 51 किलोवाट से 150 किलोवाट का 122000 रुपया प्रस्तावित किया है। वहीं 100 मीटर से 250 मीटर की अलग-अलग दरें लाइन चार्ज की प्रस्तावित की हैं। साथ ही 250 मीटर के ऊपर की भी दरें मनमाने तरीके से प्रस्तावित कर दी।

यदि नियामक आयोग में दाखिल प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, तो 1 किलोवाट घरेलू ग्रामीण का कनेक्शन चार्ज जो अभी तक रूपया 1217.00 मात्र था, वह रूपया 2957.00 हो जायेगा, इसी तरह 2 किलोवाट घरेलू ग्रामीण जो अभी तक रूपया 1365.00 मात्र था, वह रूपया 3117.00 हो जायेगा। इसके साथ ही 1 किलोवाट घरेलू शहरी जो अभी तक रूपया 1858.00 मात्र था, वह रूपया 3158.00 हो जायेगा, 2 किलोवाट घरेलू शहरी जो अभी तक रूपया 2217.00 मात्र था वह स्पया 3517.00 हो जायेगा, इसी तरह 5 किलोवाट घरेलू ग्रामीण शहरी जो अभी तक रूपया 7967.00 मात्र था, जो प्रस्ताव पास होते ही रूपया 17365.00 मात्र हो जायेगा।

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    सर्वप्रथम आप का यूपीपीसीएल मीडिया में स्वागत है.... बहुत बार बिजली उपभोक्ताओं को कई परेशानियां आती है. ऐसे में बार-बार बोलने एवं निवेदन करने के बाद भी उस समस्या का निराकरण नहीं किया जाता है, ऐसे स्थिति में हम बिजली विभाग की शिकायत कर सकते है. जैसे-बिजली बिल संबंधी शिकायत, नई कनेक्शन संबंधी शिकायत, कनेक्शन परिवर्तन संबंधी शिकायत या मीटर संबंधी शिकायत, आपको इलेक्ट्रिसिटी से सम्बंधित कोई भी परेशानी आ रही और उसका निराकरण बिजली विभाग नहीं कर रहा हो तब उसकी शिकायत आप कर सकते है. बिजली उपभोक्ताओं को अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, बिल या इससे संबंधित किसी भी तरह की समस्या आती है और आवेदन करने के बाद भी निराकरण नहीं किया जाता है या सर्विस खराब है तब आप उसकी शिकायत कर सकते है. इसके लिए आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर 8400041490 पर आपको शिकायत करने की सुविधा दी गई है.... जय हिन्द! जय भारत!!

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