
सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क द्वारा बिजली विभाग को दिए गए जवाब से भी बात नहीं बनी है। बिजली विभाग जवाब से संतुष्ट नहीं है। जवाब में जो दावा किया है उसके दस्तावेज दिखाने के लिए कहा गया है। इसके लिए एक सप्ताह का समय दिया है। यदि दावा प्रमाणित करने वाले दस्तावेज सांसद नहीं दिखा पाते हैं तो वसूली की कार्रवाई के लिए प्रक्रिया बिजली विभाग द्वारा शुरू की जाएगी। अधीक्षण अभियंता (विद्युत) विनोद कुमार गुप्ता ने कहा कि सांसद के द्वारा जवाब तो दाखिल किया गया है लेकिन वह जो दावा कर रहे हैं बिजली खर्च का उसके प्रमाण नहीं दिखा सके हैं। प्रमाण देने के लिए एक सप्ताह का समय दे दिया गया है।
संभल । सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के बिजली चोरी के मामले में लगे जुर्माने पर जवाब से विद्युत विभाग संतुष्ट नहीं है। विद्युत विभाग ने प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहा है। आपको बता दे की विद्युत विभाग में 17 दिसंबर को पुराने मी हटाकर स्मार्ट मीटर लगाए थे और 19 दिसंबर को विद्युत विभाग ने कार्रवाई करते हुए लगभग 16 किलोवाट लोड पकड़ा था। बिजली विभाग में सपा सांसद पर एक करोड़ 91 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था।
सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क की ओर से विद्युत विभाग द्वारा लगाए गए जुर्माने को लेकर जवाब दाखिल किया गया है। विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता चंदौसी विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि सांसद के द्वारा जवाब तो दाखिल कर दिया गया लेकिन उनके जवाब से हम संतुष्ट नहीं है। उनके द्वारा बिजली खर्च करने का कोई प्रमाण नहीं दिखाया गया है, प्रमाण देने के लिए उन्हें एक सप्ताह का समय दिया गया है।
उन्होंने बताया कि एक सप्ताह के अंदर सांसद की ओर से कोई प्रमाणित दस्तावेज नहीं दिए जाते हैं तो विभाग जुर्माने की वसूली के लिए आगे की कार्रवाई को शुरू करेगा। आपको बता दें कि 17 दिसंबर को विद्युत विभाग ने पुराने मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगाए थे और 19 दिसंबर को विद्युत लोड चेक करते हुए 16 किलोवाट लोड पकड़ा था।
वहीं सांसद बर्क पर बिजली चोरी के मामले में एंटी पावर थेफ्ट पुलिस थाना संभल में एफआईआर दर्ज की थी, वहीं बिजली कनेक्शन काट दिया था और कार्रवाई के दौरान विद्युत विभाग के अधिकारियों को धमकी देने के मामले मेंसांसद के पिता ममलूकुर्रहमान बर्क सहित तीन तीन लोगों पर भी थाना नखासा में एफआईआर दर्ज हुई थी। सांसद बर्क के घर से 200 मीटर की दूरी पर मौहल्ला खग्गू सराय में प्राचीन श्री कार्तिकेय महादेव मंदिर के कपाट 46 साल के बाद 14 दिसंबर को खुले थे।
आपको बता दें कि सांसद बर्क को बिना नक्शा पास कराए अवैध मकान निर्माण के मामले में विनिमय क्षेत्र एसडीएम वंदना मिश्रा ने तीसरा नोटिस जारी किया है, जिसका समय 16 जनवरी को पूरा होगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई प्रशासन करेगा।