
लखनऊ। सोलर संयंत्र लगाकर सस्ती बिजली मिलने की आस लगाए उपभोक्ताओं को भविष्य में झटका लग सकता है। जानकारी के अनुसार ऐसे उपभोक्ताओं से बिजली कंपनी नियत प्रभार वसूलने के प्लान पर विचार कर सकती है।
अभी हाल में मप्र विद्युत नियामक आयोग की तरफ से आदेश पारित हो गया है, जिसमें प्रति यूनिट 1.80 रुपए नियत प्रभार देय होगा। यह 14 मार्च 2024 को सभी घरेलू उपभोक्ताओं को दिन के समय सोलर बिजली बेचने और रात में वापस बिजली लेने पर देय होगी… ऐसे ही प्लान उत्तर प्रदेश में भी विद्युत नियामक आयोग विचार कर सकता है।
ऊर्जा विभाग के लिए समाचार संकलन करने वाले एक पत्रकार ने बताया कि इस अतिरिक्त भार से उपभोक्ता सोलर बिजली के लिए हतोत्साहित होंगे। उन्होंने बताया कि टैरिफ आदेश 2024-25 में आयोग ने 8 फीसदी बेकिंग चार्ज अस्वीकार कर दिया है, किंतु मात्र 8 फीसदी की माँग के विपरीत नये रेगुलेशन 2024 जो कि 14 मार्च को अधिसूचित हुआ उसमें वितरण कंपनियों को नियत प्रभार वसूलने की अनुमति घरेलू सोलर संयंत्र स्थापित करने वाले उपभोक्ताओं से दे दी है।
इस प्रकार अब 3 किलोवॉट का सोलर संयंत्र लगाने वाला उपभोक्ता यदि ग्रिड में 300 यूनिट बिजली सोलर घंटे यानी दिन में देता है तो शाम, रात्रि व सुबह यही 300 यूनिट बिजली वापस ग्रिड से लेने पर 540 रुपए नियत प्रभार देना पड़ेगा, जो कि 1 करोड़ घरों में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के विपरीत है।